अपराधों को तीन डिवीजनों में वर्गीकृत किया गया है: हुदुद, ताज़ीर और क़िस। हुदुद के अपराध ऐसे अपराध हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा निंदा की जाती है; सजा कुरान में ज्ञात की जाती है। ताज़ीर के अपराधों को सजा का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को दिया जाता है। QISAS के अपराध पीड़ित को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं।


(Crimes are classified into three divisions: Hudud, Tazir, and Qisas. Crimes of Hudud are crimes that are denounced by God; the punishment is made known in the Koran. Crimes of Tazir are given to the appropriate authority to determine punishment. Crimes of Qisas give the victim the right to retaliate.)

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अपराधों को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: हुदुद, ताज़ीर और क़िस। हुदुद अपराध वे हैं जिनकी भगवान द्वारा निंदा की जाती है, और उनके दंड स्पष्ट रूप से कुरान में बताए गए हैं। इन अपराधों को इस्लामिक कानून के भीतर गंभीरता से लिया जाता है, और निर्धारित परिणामों को मानव विवेक से नहीं बदला जा सकता है।

दूसरी ओर, ताज़ीर अपराध, नामित अधिकारियों को अपराध के संदर्भ और गंभीरता के आधार पर उचित दंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं। अंत में, QISAS अपराध पीड़ित के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें इस तरह से जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प प्रदान करते हैं जो उनके द्वारा अनुभव किए गए नुकसान से मेल खाता है।

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अद्यतन
जनवरी 21, 2025

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